अपडेटेड 25 July 2024 at 19:58 IST
नेटफ्लिक्स सीरीज 'त्रिभुवन मिश्रा सीए टॉपर' पर नहीं लगेगी रोक, Delhi HC ने क्यों किया इनकार?
दिल्ली उच्च न्यायालय ने नेटफ्लिक्स सीरीज ‘त्रिभुवन मिश्रा सीए टॉपर’ के प्रसारण पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया है।
Tribhuvan Mishra CA Topper: दिल्ली उच्च न्यायालय ने नेटफ्लिक्स सीरीज ‘त्रिभुवन मिश्रा सीए टॉपर’ के प्रसारण पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया है। अदालत ने कहा कि इसकी प्रकृति हास्य-व्यंग्य वाली प्रतीत होती है और इसे चार्टर्ड अकाउंटेंट के पेशे के लिए अपमानजनक नहीं माना जा सकता।
उच्च न्यायालय ने भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) और चार चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (सीए) की याचिका पर नेटफ्लिक्स और अन्य को नोटिस जारी किया। याचिका में दावा किया गया कि इस पेशे को ‘अपमानजनक’ तरीके से चित्रित करने से पेशे और संस्थान द्वारा आयोजित परीक्षा में शीर्ष स्थान हासिल करने वालों की बदनामी होगी।
न्यायमूर्ति नवीन चावला ने वेब सीरीज का 'ट्रेलर' देखने के बाद कहा कि उन्हें इस स्तर पर वादी के पक्ष में अंतरिम रोक लगाने का आदेश देने का प्रथम दृष्टया कोई मामला प्रतीत नहीं होता।
(Note: इस भाषा कॉपी में हेडलाइन के अलावा कोई बदलाव नहीं किया गया है)
Published By : Sadhna Mishra
पब्लिश्ड 25 July 2024 at 19:58 IST