अपडेटेड 28 October 2021 at 19:09 IST
मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह के खिलाफ ठाणे कोर्ट ने जारी किया गैर जमानती वारंट
ठाणे मजिस्ट्रेट कोर्ट ने गुरुवार को मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया।
ठाणे मजिस्ट्रेट कोर्ट (Thane Magistrate Court) ने गुरुवार को मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह (Param Bir Singh) के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया। कोर्ट ने ये वारंट उनके खिलाफ दर्ज किए गए कई जबरन वसूली मामलों में जारी किया है। कोर्ट ने ठाणे पुलिस को परमबीर सिंह (Parambir Singh) को गिरफ्तार कर अदालत में पेश करने का निर्देश दिया है। परमबीर सिंह के खिलाफ जारी गैर-जमानती वारंट (Non bailable Warrant) पर कार्रवाई करते हुए, ठाणे पुलिस ने मालाबार हिल पुलिस स्टेशन को पत्र लिखकर परमबीर को गिरफ्तार करने में मदद मांगी। मुंबई पुलिस अब परमबीर को गिरफ्तार करने के लिए स्वतंत्र है। हालांकि इस दौरान अनुमान लगाया जा रहा है कि परमबीर सिंह देश छोड़कर जा चुके हैं।
ठाणे कोर्ट के आदेश के अनुसार, "परमबीर सिंह परआईपीसी की धारा 384,386,387,389, 393,324,323, 506, 506 (2), 166, 109, 120 बी के तहत अपराध का आरोप लगाया गया है।''
गौरतलब है कि मुंबई क्राइम ब्रांच ने बुधवार को सेशन कोर्ट में एक अर्जी दायर कर मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी करने की मांग की थी। इस मामले पर सुनवाई 29 अक्टूबर को होनी है।
परमबीर ने की चांदीवाल आयोग से गिरफ्तारी वारंट रद्द करने की मांग
इससे पहले आज परमबीर सिंह ने चांदीवाल आयोग द्वारा जारी अपने गिरफ्तारी वारंट को रद्द करने की मांग की। उनके आवेदन का विरोध करते हुए, महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख और उनके सचिव संजीव पलांडे के वकील ने पावर ऑफ अटॉर्नी और हलफनामे पर सवाल उठाया। परमबीर सिंह कथित तौर पर देश छोड़कर भाग गए हैं क्योंकि महाराष्ट्र सरकार ने उनसे सभी संपर्क खो दिए हैं।
पलांडे ने तर्क दिया कि परम बीर सिंह के हलफनामे को स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि यह स्टांप पेपर पर नहीं है। ये अविश्वसनीय है। अनिल देशमुख के वकील ने भी तर्क दिया कि सिंह खुद को अदालत में पेश होने से रोकने के लिए अपने पुलिस रैंक का इस्तेमाल कर रहे है। कोर्ट ने परमबीर सिंह के वकीलों को 16 नवंबर तक सभी दस्तावेज जमा करने का आदेश दिया।
इसके अलावा, जेल में बंद मुंबई के पूर्व एपीआई सचिन वाजे ने अदालत को सूचित किया कि उनका स्वास्थ्य खराब है क्योंकि उनकी हाल ही में 'हार्ट' की सर्जरी हुई है। हालांकि, तलोजा जेल अधिकारियों ने कहा है कि वाजे की हालत स्थिर है और वो जांच में शामिल हो सकते हैं। अदालत ने मामले पर सुनवाई को 22 नवंबर तक के लिए सुनवाई टाल दिया है।
Published By : Ritesh Mishra
पब्लिश्ड 28 October 2021 at 19:09 IST