अपडेटेड 21 July 2023 at 08:10 IST

Modi Surname Case: राहुल गांधी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज, निचली अदालत के फैसले को दी है चुनौती

गुजरात हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी जिस पर आज सुनवाई होनी है।

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Modi Surname Case PC-ANI | Image: self

Rahul Gandhi Petition in SC: मोदी सरनेम मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की याचिका पर शुक्रवार, 21 जुलाई सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। गुजरात हाईकोर्ट द्वारा दोषी करार दिए जाने पर रोक से इनकार के फैसले के खिलाफ राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी जिस पर आज सुनवाई होनी है।

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  • निचली अदालत के फैसले को चुनौती

राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई

जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस पी के मिश्रा की पीठ मामले पर सुनवाई करेगी। राहुल गांधी की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने 18 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी और तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया था, जिसके बाद प्रधान न्यायाधीश (CJI) डी वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गई थी।

निचली अदालत के फैसले पर रोक के लिए याचिका

राहुल गांधी ने अपनी याचिका में कहा था कि यदि उच्च न्यायालय (HC) के फैसले पर रोक नहीं लगाई गई तो यह लोकतांत्रिक संस्थानों को व्यवस्थित तरीके से बार-बार कमजोर करेगा, जो भारत के राजनीतिक माहौल और भविष्य के लिए गंभीर रूप से हानिकारक होगा।

मोदी सरनेम केस पर निचली अदालत का फैसला

बता दें कि इस मामले में सूरत की मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अदालत ने 23 मार्च को राहुल गांधी को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धाराओं 499 और 500 (आपराधिक मानहानि) के तहत दोषी ठहराते हुए दो साल जेल की सजा सुनाई थी। मामले में फैसले के बाद गांधी को जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों के तहत संसद की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया गया था। राहुल ने फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट का रूख किया था मगर वहां से भी राहुल को राहत नहीं मिली थी। राहुल गांधी 2019 में केरल के वायनाड से लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे।

क्या था पूरा मामला?

राहुल गांधी ने 13 अप्रैल, 2019 को कर्नाटक के कोलार में एक चुनावी रैली के दौरान टिप्पणी की थी कि ‘‘सभी चोरों का समान उपनाम मोदी ही क्यों होता है?’’ इस टिप्पणी को लेकर गुजरात सरकार के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने गांधी के खिलाफ 2019 में आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज कराया था। इस मामले में सूरत की मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अदालत ने 23 मार्च को राहुल गांधी को दोषी ठहराते हुए दो साल जेल की सजा सुनाई थी।

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Published By : Rupam Kumari

पब्लिश्ड 21 July 2023 at 08:05 IST