अपडेटेड 11 August 2023 at 21:19 IST
अब महिलाओं के प्राइवेट फोटो और वीडियो वायरल करने वालों की खैर नहीं! IPC में हो रहा बड़ा बदलाव
देश में अपराधिक घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए, और कानून व्यवस्था को तंदुरुस्त करने के लिए केंद्र सरकार ने लोकसभा में आज तीन नए बिल को पेश किया है।
देश में अपराधिक घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए, और कानून व्यवस्था को तंदुरुस्त करने के लिए केंद्र सरकार ने आज लोकसभा में तीन नए बिल को पेश किया है। इस बिल महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ कानून का प्रावधान भी किया है। जिन तीन कानूनों में बदलाव के लिए प्रस्ताव पेश किया गया है, उसमें भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम शामिल है।
खबर में आगे पढ़ें:
- लोकसभा में CrPC संशोधन बिल 2023 पेश
- रेप पीड़िता को मिलेगा इंसाफ
- महिलाओं के खिलाफ अपराध पर लगेगा अंकुश
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में तीन नए बिल को पेश किया है, जिसमें इंडियन पीनल कोड की जगह भारतीय न्याय संहिता 2023, इंडियन प्रोसीजर कोड की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और इंडियन एविडेंट एक्ट 1872 की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम को लाया जाएगा।
महिलाओं पर अत्याचार के खिलाफ केंद्र सरकार का बड़ा कदम
देश में इन दिनों महिलाओं के साथ हो रहे जघन्य अपराधों की खबरें जिस तरह से सामने आ रही है, ऐसे में सरकार को सख्त कदम उठाने की जरुरत थी। दुष्कर्म और अपराध पर अंकुश लगाने के लिए केंद्र सराकर नए नियम लेकर आ रही है।
महिलाओं की सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार ने किए ये बड़े बदलाव पेश
- रेप पीड़िता की पहचान अगर उजागर हुई तो मिलेगी सजा
- अगर पीड़िता विरोध नहीं कर पाई तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि उसकी सहमति थी
- किसी भी महिला या लड़की की निजी फोटो या वीडियो वायरल करने पर मिलेगी सजा
- गलत पहचान बताकर यौन संबंध बनाने वालों को अपराध की श्रेणी में रखा जाएगा
- यौन हिंसा की पीड़िता का बयान अनिवार्य होगा
- पीड़ित को सुने बिना केस विड्रॉ नहीं किया जाएगा
- नाबालिग लड़कियों के साथ रेप के मामले में मौत की सजा का प्रावधान
- अगर रेप पीड़िता की पहचान उजागर की गई तो इसे अपराध माना जाएगा और किसी भी अवधि को लिए जेल की सजा और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। बता दें, सजा की अवधि को दो साल तक बढ़ाया जा सकता है।
- रेप के मामले में प्रस्ताव में ये भी कहा गया है कि अगर पीड़िता विरोध नहीं कर पाई तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि इसमें उसकी सहमती थी।
- वहीं नाबालिग यानि 18 साल से कम उम्र की बच्चियों के साथ बलात्कार के मामले में मौत का प्रावधान होगा। अपराधियों के विरुद्ध सजा में बदलाव किए जा सकते हैं लेकिन अपराधी को किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा।
- मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदला जा सकता है, इसके तहत 10 साल या उससे अधिक के लिए कारावास की सजा हो सकती है। इसके साथ ही जुर्माने भी वसूले जाएंगे।
- किसी भी महिला या लड़की की निजी फोटो या वीडियो को वायरल किया गया तो पहली बार दोषी पाए जाने पर जेल की सजा हो सकती है। ये अवधि कम से कम एक साल है जो तीनव सालों तक बढ़ाया जा सकता है। वहीं दूसरी बार दोषी पाए जाने पर कम से कम तीन साल और अधिक से अधिक 7 साल तक बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा जुर्माना भी वसूला जाएगा।
- गलत पहचान बताकर यौन संबंध बनाने वालों को अपराधी घोषित किा जाएगा। अपराधियों की संपत्ति कुर्क करने का प्रावधान होगा।
Published By : Kanak Kumari Jha
पब्लिश्ड 11 August 2023 at 21:14 IST