अपडेटेड 15 May 2025 at 22:30 IST

सोनू निगम को कर्नाटक हाई कोर्ट से बड़ी राहत, बेंगलुरू कॉन्सर्ट में इस बात को लेकर हो गया था बवाल

Sonu Nigam: बॉलीवुड सिंगर सोनू निगम को आखिरकार बेंगलुरू कॉन्सर्ट विवाद मामले में कर्नाटक हाई कोर्ट से राहत मिल गई है।

Sonu Nigam Gets Relief From Karnataka High Court | Image: Republic

Sonu Nigam: बॉलीवुड सिंगर सोनू निगम को आखिरकार बेंगलुरू कॉन्सर्ट विवाद मामले में राहत मिल गई है। उन्होंने कॉन्सर्ट में एक फैन के कन्नड़ में गाने की ‘धमकी’ की तुलना पहलगाम हमले से कर दी थी। बाद में सिंगर ने इस मामले में अपने खिलाफ किसी भी आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए कर्नाटक हाई कोर्ट का रुख किया। 

कोर्ट में 15 मई को मामले की सुनवाई हुई और सोनू को जांच के दौरान व्यक्तिगत रूप से पेश होने के बाद राहत दी गई। इतना ही नहीं, कोर्ट ने ये भी कहा कि कन्नड़ लोगों पर दिए "आपत्तिजनक" कमेंट के मामले में भी उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। 

सोनू निगम को कर्नाटक हाई कोर्ट से राहत

3 मई को अवलाहल्ली पुलिस स्टेशन द्वारा भारतीय न्याय संहिता 2023 (बीएनएस) की धारा 351 (2) (आपराधिक धमकी), 352 (1) (शांति भंग करने के लिए उकसाना) और 353 (सार्वजनिक शरारत करने वाले बयान) के तहत मामला दर्ज किया गया था। 

कोर्ट ने निर्देश दिया है कि पुलिस के पास बयान दर्ज कराने के लिए सोनू को कर्नाटक जाने की जरूरत नहीं है। वह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी पेश हो सकते हैं या फिर पुलिस बयान दर्ज करने के लिए उनके घर भी जा सकती है। सोनू निगम के वकील धनंजय विद्यापति ने कहा, “चूंकि वह एक सेलिब्रिटी हैं, तो उन्हें डाक से बयान भेजने दीजिए। अगर उन्हें शारीरिक रूप से पेश होना पड़ा तो फिर से बहुत तमाशा होगा।”

सोनू निगम को मांगनी पड़ी थी माफी

इस बीच, राज्य ने कोर्ट में जवाब देते हुए कहा कि सिंगर को फैंस द्वारा कन्नड़ में गाने की डिमांड की तुलना पहलगाम आतंकी हमले से नहीं करनी चाहिए थी। राज्य के वकील ने कहा कि निगम पुलिस के साथ सहयोग नहीं कर रहे हैं।

आपको बता दें कि सोनू ने एक वीडियो जारी कर बताया था कि ‘कैसे 4-5 गुंडे टाइप लोग थे जिन्होंने उन्हें कन्नड़ में गाने के लिए रिक्वेस्ट नहीं, बल्की धमकी दी थी’। हालांकि, बाद में सिंगर ने एक और पोस्ट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि कन्नड़ लोगों के लिए उनका प्यार उनके ईगो से बड़ा है इसलिए वो माफी मांगते हैं। 

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Published By : Sakshi Bansal

पब्लिश्ड 15 May 2025 at 22:29 IST