अपडेटेड 11 July 2024 at 10:09 IST

Deepfake: अमिताभ बच्चन का ‘डीपफेक’ वीडियो बनाने के आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

Amitabh Bachchan's Deepfake Video: एक्टर अमिताभ बच्चन का ‘डीपफेक’ वीडियो बनाने के आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी गई है।

अमिताभ बच्चन | Image: instagram

Amitabh Bachchan's Deepfake Video: मुंबई की एक अदालत ने अभिनेता अमिताभ बच्चन के अश्लील ‘डीपफेक’ वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करने के आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका बुधवार को खारिज कर दी।

आरोपी उत्तराखंड का रहने वाला है।

सत्र न्यायाधीश वी एम पठाडे ने ऋषिकेश में आयुर्वेद दवा कंपनी संचालित करने वाले अभिजीत पाटिल की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। विस्तृत आदेश अभी उपलब्ध नहीं है।

आरोपी ने यौन स्वास्थ्य से संबंधित उत्पादों के प्रचार के लिए बच्चन के अश्लील ‘डीपफेक’ वीडियो कथित रूप से बनाकर सोशल मीडिया पर साझा किए थे। यहां उसके खिलाफ मामला दर्ज होने के बाद पाटिल ने अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी।

बच्चन की कानूनी टीम ने कई ऐसे ‘डीपफेक’ वीडियो सामने आने के बाद चार मई को मुंबई साइबर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें उन्हें अश्लील भाषा का इस्तेमाल करते हुए पाटिल की कंपनी के उत्पादों का प्रचार करते हुए दिखाया गया था।

तस्वीर या वीडियो में किसी व्यक्ति के चेहरे या शरीर को डिजिटल रूप से बदलने की तकनीक को ‘डीपफेक’ कहते हैं। ‘मशीन लर्निंग’ और कृत्रिम मेधा (एआई) से बने ये वीडियो और तस्वीरें असली जैसी नजर आती हैं और कोई भी व्यक्ति इन्हें देखकर धोखा खा सकता है।

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(Note: इस भाषा कॉपी में हेडलाइन के अलावा कोई बदलाव नहीं किया गया है)

Published By : Kajal .

पब्लिश्ड 11 July 2024 at 10:09 IST