पनीर, घी, साबुन, शैंपू से लेकर कार और AC तक...कल से बदल जाएंगी GST की दरें, जानिए किसपर कितना होगा असर?

पीएम मोदी आज शाम 5 बजे देश को संबोधित करेंगे, कल से GST की नई दरें भी लागू होंगी। जानिए क्या होगा असर और किन चीजों की कीमतें घटेंगी।

कल से बदल जाएंगी GST दरें | Image: Republic World

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 5 बजे देश को संबोधित करने वाले हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि वे GST की नई दरों को लेकर बात कर सकते हैं। कल यानी 22 सितंबर से GST की नई दरें लागू होने वाली हैं। इन दरों के लागू होने से आम जरूरत की चीजें जैसे पनीर, घी, साबुन-शैंपू, AC और कारें सस्ती हो जाएंगी।

GST दरों में बदलाव

सरकार ने GST के 5%, 12%, 18% और 28% के स्लैब को घटाकर दो कर दिया है। अब सिर्फ 5% और 18% का स्लैब होगा। इसके अलावा, तंबाकू, पान मसाला, कार्बोनेटेड ड्रिंक और लग्जरी सामान जैसे बड़ी कारें और पर्सनल इस्तेमाल के लिए विमान पर 40% का स्पेशल टैक्स लगेगा। कुछ सामान जैसे छेना, पनीर, रोटी, चपाती, पराठा पर अब कोई टैक्स नहीं लगेगा।

किन चीजों की कीमतें घटेंगी?

  • साबुन-शैंपू जैसे डेली इस्तेमाल होने वाले सामान 
  • खाने-पीने की चीजें
  • इलेक्ट्रॉनिक सामान 
  • कारें
  • सीमेंट
  • TV और AC
  • 33 जरूरी दवाइयां, खासकर कैंसर और गंभीर बीमारियों की दवाएं 
  • छोटी कारें और 350cc तक की मोटरसाइकिलें

पुराने स्टॉक पर MRP ज्यादा होगी, क्या ये भी सस्ता मिलेगा?

सरकार ने कहा है कि पुराने स्टॉक पर भले ही MRP ज्यादा हो, लेकिन ये सामान भी नए रेट के हिसाब से ही मिलेंगे। ग्राहकों को घटाई गई GST दरों का फायदा देना होगा। वहीं, दवाओं के लिए नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी (NPPA) ने 12 और 13 सितंबर के अपने आदेशों में कहा है कि दवा बनाने और बेचने वाली सभी कंपनियों को दवाओं, फॉर्मुलेशन और मेडिकल डिवाइसेज की MRP अपडेट करनी होगी। GST बदलाव के बाद रिवाइज प्राइस लिस्ट डीलर, रिटेलर, स्टेट ड्रग कंट्रोलर और सरकार को देना होगा, ताकि कस्टमर्स को दिखाई जा सके।

अगर दुकानदार GST कटौती का फायदा न दे, तो क्या करें?

अगर दुकानदार प्राइस कट का फायदा ग्राहकों को नहीं देता है तो इसकी शिकायत कर सकते हैं। दोषी दुकानदारों पर जुर्माना या जेल की सजा भी हो सकती है।

नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन 1800-11-4000 पर शिकायत कर सकते हैं।
CBIC की GST हेल्पलाइन 1800-1200-232 पर भी कॉल कर सकते हैं।
नेशनल एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी की वेबसाइट पर शिकायत कर सकते हैं।
वेबसाइट पर शिकायत में बिल की कॉपी, दुकानदार का नाम, पता देना होगा।

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Published By : Nidhi Mudgill

पब्लिश्ड 21 September 2025 at 12:26 IST