अपडेटेड 15 September 2025 at 12:40 IST
ITR Filing Deadline: इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का आज आखिरी मौका, कल से लगेगा जुर्माना; जानिए आईटीआर भरने का पूरा प्रोसेस
आज इनकम टैक्स फाइल करने का आखिरी दिन है। जानिए आईटीआर फाइलिंग में देरी से होने वाले नुकसान और जुर्माने के बारे में सबकुछ
Income Tax Return: असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की अंतिम तिथि आज है। आयकर विभाग ने इस साल टैक्स फाइलिंग की समय सीमा 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर कर दी थी। यदि आज आईटीआर फाइल नहीं किया तो जुर्माने के साथ नुकसान भी हो सकता है।
जुर्माना और नुकसान
15 सितंबर के बाद रिटर्न फाइल करने पर सेक्शन 234एफ के तहत 5,000 रुपये (यदि इनकम 5 लाख रुपये से ज्यादा है) और इससे कम आय वालों पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। इसके अलावा, बकाया टैक्स राशि पर ब्याज भी वसूला जाएगा।
लेट या संशोधित रिटर्न
लेट या संशोधित रिटर्न 31 दिसंबर, 2025 तक फाइल किए जा सकते हैं, जबकि अद्यतन रिटर्न (ITR-U) 31 मार्च, 2030 तक जमा किए जा सकते हैं।
घाटे को आगे कैरी फॉर्वर्ड नहीं कर पाएंगे
अगर आपको निवेश पर घाटा हुआ हो, तो आप उसे अगले साल की इनकम पर एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपना टैक्स रिटर्न देर से फाइल करते हैं, तो आप इन घाटे को आगे कैरी नहीं कर पाएंगे और फ्यूचर के मुनाफे से एडजस्ट नहीं कर पाएंगे।
आयकर रिटर्न दाखिल न करने पर मुकदमा
यदि आप अपना आईटीआर समय पर फाइल दाखिल करने में विफल रहते हैं और आपकी टैक्स राशि 25,000 रुपये से ज्यादा है, तो आपको न्यूनतम 6 महीने से लेकर 7 वर्ष तक की जेल और जुर्माना देना पड़ सकता है। आज इनकम टैक्स फाइल करने का आखिरी दिन है। अगर आप आईटीआर फाइल नहीं करते हैं, तो आपको जुर्माने के साथ-साथ कई नुकसान भी हो सकते हैं। इसलिए, आज ही अपना आईटीआर फाइल करें और इन नुकसानों से बचें।
पिछले साल 7.28 करोड़ आयकर रिटर्न दाखिल किए गए
पिछले साल यानी 2024 में जब आईटीआर भरने की अंतिम तारीख 31 जुलाई थी, तब करीब 7.28 करोड़ आयकर रिटर्न दाखिल किए गए थे। इस बार 13 सितंबर तक 6.30 करोड़ आईटीआर दाखिल हो चुके हैं। जानकारों का मानना है कि डेडलाइन खत्म होने तक यह संख्या लगभग 8 करोड़ तक पहुंच सकती है।
Published By : Nidhi Mudgill
पब्लिश्ड 15 September 2025 at 12:40 IST