अपडेटेड 2 February 2025 at 10:36 IST

NO Tax to 15% स्लैब: 12 लाख 75 हजार से एक रुपए भी अधिक हुई इनकम, तो देना होगा 15% टैक्स, जानिए पूरा गणित

इसके पहले पिछले बजट में वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने नए टैक्स रिजीम में देश की जनता को बड़ा तोहफा देते हुए स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट बढ़ा दी थी।

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12 लाख 75 हजार से एक रुपए भी अधिक हुई इनकम, तो देना होगा 15% टैक्स, जानिए पूरा गणित | Image: X

केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने यूनियन बजट में देश के टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत दी है। इस बार के बजट में उन्होंने ऐलान किया है कि 12 लाख रुपये सालाना इनकम वालों पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। इतना ही नहीं ये छूट 12 लाख 75 हजार रुपए सालाना कमाने वालों पर भी लागू होती है। वहीं अगर आपकी सालान आय 12 लाख 75 हजार से एक रुपये भी अधिक होती है तो फिर आपको भी 15 फीसदी टैक्स देना होगा। आप इस दायरे में आते ही 15 फीसदी टैक्स के देनदाता बन जाएंगे।


वहीं इसके पहले पिछले बजट में वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने नए टैक्स रिजीम में देश की जनता को बड़ा तोहफा देते हुए स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट बढ़ा दी थी। इसके पहले ये लिमिट 50 हजार रुपए थी जिसे वित्तमंत्री ने बढ़ाकर 75 हजार रुपये कर दी थी। अब इसे इस तरह से समझ लीजिए कि अगर आपकी सैलरी एक लाख रुपए है तो नए टैक्स स्लैब के तहत 80 हजार रुपए टैक्स की देनदारी बनती है। लेकिन अब 12 लाख और स्टैंडर्ड डिडक्शन लगाकर 75 हजार रुपए 13 लाख पर सिर्फ 25 हजार रुपये ही इनकम टैक्स देना होगा।

 

13 लाख से ऊपर की कमाई पर कितनी होगी बचत?

बात इससे ऊपर यानी 13 लाख, 15 लाख या 20 लाख कमाने वालों की करें तो उन्हें भी बड़ी राहत मिलेगी। आपकी सालाना कमाई 12.75 लाख रुपए से ज्यादा यानी 13 लाख रुपए तक है, तो आप 12-16 लाख रुपए के टैक्स स्लैब में एंटर कर जाएंगे। ऐसे में आपको 15 फीसदी का टैक्स देना पड़ेगा। हालांकि इसमें भी कमी आएगी। 16 लाख तक सालाना कमाई मौजूदा समय पर जो टैक्स 1.70 लाख रुपए टैक्स लगता था, जो अब 1.20 लाख रुपए हो जाएगा। यानी 50 हजार का फायदा होगा। इसी तरह सालाना 18 लाख रुपये की आय वाले व्यक्ति को कर में 70,000 रुपये का फायदा होगा। 25 लाख की आय वाले व्यक्ति को 1.10 लाख रुपये का लाभ होगा।

 

बजट 2025 के तहत नया टैक्स स्लैब

  • 4 लाख तक- शून्य
  • 4 लाख से 8 लाख तक- 5 प्रतिशत
  • 8 लाख से 12 लाख तक- 10 प्रतिशत
  • 12 लाख से 16 लाख तक- 15 प्रतिशत
  • 16 लाख से 20 लाख तक- 20 प्रतिशत
  • 20 लाख से 24 लाख तक- 25 प्रतिशत
  • 24 लाख रुपये से ऊपर- 30 प्रतिशत

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Published By : Ravindra Singh

पब्लिश्ड 2 February 2025 at 10:36 IST