अपडेटेड 8 September 2025 at 16:46 IST

GST On Sin Goods: सिगरेट-तंबाकू-कोल्ड ड्रिंक ही महंगा नहीं हुआ, यहां देखिए उन वस्तुओं की पूरी लिस्ट, जिन पर पड़ी 40% की मार

40 percent GST On Sin Goods: आईपीएल जैसे खेल आयोजनों में प्रवेश (आईपीएल के टिकट) पर 40% जीएसटी लगेगा। हालांकि, 40% की यह दर मान्यता प्राप्त खेल आयोजनों में प्रवेश पर लागू नहीं होगी। मान्यता प्राप्त खेल आयोजनों सहित अन्य खेल आयोजनों में प्रवेश, जहां टिकट की कीमत 500 रुपये से अधिक नहीं है पर छूट जारी रहेगी।

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प्रतीकात्मक तस्वीर | Image: Meta AI

40 percent GST On Sin Goods, 40 Percent GST: बुधवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में GST Council की बैठक नई दिल्ली में हुई। यह बैठक GST Council की 56वीं बैठक थी। इस बीच जीएसटी स्लैब को लेकर मोदी सरकार ने बड़ा फैसला किया। जीएसटी स्लैब से 12% और 28% को समाप्त कर दिया गया। वहीं, अब इसमें केवल 5 फीसदी और 18 फीसदी की स्लैब रहेंगी। इसके अलावा लक्जरी और तंबाकू की चीजों पर 40 फीसदी जीएसटी लागू होंगे। 40 फीसदी वाली नई स्लैब बनाई गई है।

GST Council की बैठक के बाद प्रेस वार्ता में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, "GST दरों की श्रेणी में 40% के विशेष दर का प्रावधान किया गया है। अब पान मसाला, सिगरेट, गुटखा और अन्य तंबाकू उत्पाद पर जीएसटी दर 40% होगी।" हालांकि, उन्होंने यह भी बताया कि, "पान मसाला, गुटखा, सिगरेट, तंबाकू, ज़र्दा, बीड़ी जैसे उत्पादों को छोड़कर सभी वस्तुओं की जीएसटी दरों में बदलाव 22 सितंबर 2025 से लागू होंगे।"


मिली जानकारी के अनुसार, Specified वस्तुओं जैसे सिगरेट, जर्दा जैसे चबाने वाले तंबाकू उत्पाद, अनिर्मित तंबाकू और बीड़ी के लिए जीएसटी और क्षतिपूर्ति उपकर (compensation cess) की मौजूदा दरें लागू रहेंगी और नई दरें बाद में अधिसूचित की जाने वाली तारीख पर लागू की जाएंगी, जो क्षतिपूर्ति उपकर के कारण संपूर्ण ऋण और ब्याज देनदारियों के भुगतान पर आधारित होंगी। अब आइए जानते हैं कि ये 40 फीसदी का जीएसटी किन-किन सामानों पर लागू होने वाला है…

सिन गुड्स पर 40 फीसदी का जीएसटी 

वित्त मंत्री ने बताया है कि सिन गुड्स पर 40 फीसदी का जीएसटी लगेगा। सिन गुड्स मतलब कि वैसे सामान जो आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा सकते हैं। जैसे - पान मसाला, सिगरेट, गुटखा और अन्य तंबाकू उत्पाद।

लक्जरी सामानों पर 40 फीसदी का जीएसटी

जीएसटी की स्पेशल स्लैब यानी 40 फीसदी के अंदर लक्जरी सामानों को रखा गया है। इन लक्जरी सामानों में सुपर-लग्जरी यॉट्स, प्राइवेट जेट, निजी हेलिकॉप्टर आदि शामिल हैं।

इन सामानों पर भी 40 फीसदी का जीएसटी

कोल्ड ड्रिंक्स, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, शुगर ऐडेडे कोल्ड ड्रिंक्स, कैफीन युक्त ड्रिंक्स

हैवी इंजन वाली कार-बाइक पर 40 फीसदी का जीएसटी

हैवी इंजन वाली कार-बाइक पर 40 फीसदी का जीएसटी लगेगा। इसमें बाइक्स (350सीसी से ज्यादा), पेट्रोल कार (1200सीसी से ज्यादा) और डीजल कार (1500सीसी से ज्यादा) शामिल हैं।


इन भर भी 40 फीसदी का जीएसटी

सट्टेबाजी, कैसीनो, जुआ, घुड़दौड़, लॉटरी और ऑनलाइन मनी गेमिंग सहित सभी Specified कार्रवाई योग्य दावों के लिए 40% की जीएसटी दर लागू होगी।

आईपीएल टिकट पर 40% जीएसटी

 आईपीएल जैसे खेल आयोजनों में प्रवेश (आईपीएल के टिकट) पर 40% जीएसटी लगेगा। हालांकि, 40% की यह दर मान्यता प्राप्त खेल आयोजनों में प्रवेश पर लागू नहीं होगी। मान्यता प्राप्त खेल आयोजनों सहित अन्य खेल आयोजनों में प्रवेश, जहां टिकट की कीमत 500 रुपये से अधिक नहीं है पर छूट जारी रहेगी। यदि टिकट की कीमत 500 रुपये से अधिक है तो उस पर 18% की मानक दर से टैक्स लगाया जाता रहेगा।

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Published By : Amit Dubey

पब्लिश्ड 4 September 2025 at 17:29 IST